बलिया (बेगूसराय)
पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को बलिया अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के कच्छ में लोक अदालत का आयोजन किया गया । जिसमें लगभग 70 से अधिक मामले का समझौता कराया गया। इनमें सबसे एक पुराना मामला वर्ष 2007 का दीवानगी मामला था। जिसका भी समझौता सफलतापूर्वक कराया गया। धारा 107 की कार्रवाई में 12 समझौते कराए गए। धारा 133 के में 07 समझौते हुए । धारा 145 के अंतर्गत तीन समझौते हुए। कल 22 समझौते दोनों पक्षों के द्वारा हुए है। मिली जानकारी के अनुसार 17 नीलामी समझौता भी आज के लोक अदालत में कराया गया। जब के बलिया अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में चल रहे 31 आपराधिक मामले का समझौता संभव हुआ । जिसमें पांच नालसी तथा 26 अपराधिक मामले चल रहे थे । लोक अदालत में बलिया अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी सह पीठासीन पदाधिकारी रणधीर कुमार न्यायाधीश के नेतृत्व में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में सदस्य के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अमर भूषण सिंह तथा अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी फिरोज अहमद, बलिया सहायक अमित कुमार अधिवक्ता मणि शंकर यादव अनुमंडल अधिवक्ता संघ सचिव, राजीव रंजन, अनिल साह, संजय कुमार विजय शंकर रघुवर प्रसाद सिंह श्री प्रकाश सहित कई बलिया अनुमंडल अधिवक्ता संघ के वकीलों के द्वारा समझौता कराया गया ।