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मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को मिली बड़ी राहत, एके 47 ओर बुलेट प्रूफ जैकेट मामले में पटना हाई कोर्ट ने किया बरी

पटना.  बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है. अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने एक-47 मामले में बरी कर दिया है . अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए एक-47 मामले में बरी कर दिया है.  इस मामले में सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद थे. वे वर्ष 2019 से जेल में बंद हैं. दरअसल, अनंत कुमार सिंह को न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा द्वारा पारित निर्णय के तहत सीआर.एप. संख्या 3270/2022 में बरी कर दिया गया है. यह मामला पटना के सचिवालय थाना में वर्ष 2015 में दर्ज किया गया था. इसमें 24.6.2015 को अनंत सिंह के मॉल रोड, पटना आवास से इंसास राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी से संबंधित है। वहीं दूसरा मामला उनके पैतृक घर ग्राम नदवान, पी.एस. बाढ़ जिला.पटना से एके 47 राइफल, गोलियां और 2 ग्रेनेड की कथित बरामदगी से संबंधित रहा. दोनों मामलों में न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा द्वारा पारित निर्णय के तहत अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है. अनंत सिंह की ओर से दोनों अपीलों पर वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्कर नारायण शाही ने बहस की तथा राज्य का प्रतिनिधित्व श्री अजय मिश्रा एपीपी ने किया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पूर्व बाहुबली विधायक के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. माना जा रहा है कि अगले एक से दो दिनों में वे जेल से बाहर आ जाएंगे. अनंत सिंह ने वर्ष 2005 में पहली बार मोकामा से विधानसभा का चुनाव जीता था. उसके बाद वे 2005 में दो बार, 2010, 2015 और 2020 में लगातार मोकामा से विधानसभा चुनाव जीतने मेंसफल रहे. वहीं उनके जेल जाने पर वर्ष 2022 में हुए उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने राजद के टिकट पर चुनाव जीता था. हालांकि इसी वर्ष नीलम देवी ने राजद छोड़कर जदयू को  समर्थन किया. इसके पहले लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए थे. अब उन्हें हाई कोर्ट से बरी किए जाने के बाद अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

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