बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर इसी साल उनके घर में चाकू से हमला हुआ था. पुलिस ने इस मामले में बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था. अब पुलिस ने उसकी जमानत याचिका का विरोध किया है. मुंबई की एक अदालत में पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सत्र अदालत के सामने फिर से ये बात कही कि हमले में सैफ की रीढ़ के पास लगे चाकू के टुकड़े और और क्राइम सीन पर मिले चाकू के एक टुकड़े शरीफुल इस्लाम के पास से बरामद हथियार से मैच होते हैं. गुरुवार को पुलिस ने अदालत में शरीफुल इस्लाम की याचिका के लिखित जवाब में कहा कि ये तीन टुकड़े उसी चाकू के थे, जिससे सैफ पर हमला हुआ था. सैफ पर 16 जनवरी को हमला हुआ था. मुंबई के बांद्रा इलाके में आरोपी चोरी के इरादे से उनके घर में घुसा था और सैफ पर कई वार किए थे. हमले के बाद सैफ को तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी सर्जरी हुई थी. वो पांच दिन तक अस्पताल में रहे थे. उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया था. हमले के दो दिन बाद शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी हुई थी. पुलिस की तरफ से कहा गया कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है और वो अवैध तरीके से भारत में रह रहा है. पुलिस ने इस बात की भी संभावना जताई कि जमानत मिलने के बाद वो भारत से भाग सकता है और ये भी हो सकता है कि मुकदमे के दौरान वो कोर्ट में हाजिर न हो. पुलिस ने ये भी कहा कि उसने जो अपराध किया है वो बेहद ही गंभीर है और उसके खिलाफ ठोस सबूत हैं. अपने वकील विपुल दुशिंग के जरिए दायर अपनी जमानत याचिका में शरीफुल इस्लाम ने कहा कि वो बेगुनाह है और पहले से उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है.
सैफ अली खान केस में पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत, किया जमानत का विरोध
