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ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बंगाल में CBI की एंट्री मामले में केंद्र के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई

सीबीआई के कथित तौर पर दुरुपयोग के मामले में बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। ममता सरकार का आरोप है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों को सीबीआई जांच के लिए भेजी जाती है। इसके बाद उन मामलों की एकतरफा जांच होती है। वहीं, इन मामलों पर केद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने माना कि इस याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बिना राज्य सरकार के इजाजत के इस मामले पर सीबीआई जांच कराना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल का मुकदमा कानून के मुताबिक शीर्ष अदालत के समक्ष आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की विचारणीयता पर केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सितंबर में अगली सुनवाई करेगा। बंगाल सरकार का कहना है कि सहमति वापस लेने के बावजूद केंद्र सरकार सीबीआई को जांच के लिए राज्य में भेज रही है। राज्य में सीबीआई ने 15 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं।

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