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पुलिस मुठभेड में एक अपराधकर्मी जख्मी तथा एक गिरफ्तार।

बेतिया,  साठी थाना अंतर्गत परोराहा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रभात बैठा से दिनांक 11.12.2023 को फोन पर रंगदारी की माँग की गई थी जिस संदर्भ में भूतनाथ चौबे को नामजद करते हुए साठी थाना कांड सं0-286/23 दिनांक-11.12.2023 धारा-385/387 भा०द० वि० एंव 3 (2) (v-a)SC/ST act विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें अपराधकर्मी भुतनाथ चौबे द्वारा मुखिया से हर महीने 20000 रूपये रंगदारी एवं इनकार करने पर गोली मार कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके द्वारा उस पंचायत के सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य से भी रंगदारी मांगी जा रही थी परन्तु इन लोगो द्वारा इसकी सूचना थाना को नही दी गई थी। दिनांक-15.12.2023 को करीब 9:00 बजे सुबह में मुखिया प्रभात बैठा द्वारा सूचना दी गई कि अपराधकर्मी भुतनाथ चौबे और उसका सहकर्मी निर्भय गिरि हथियार लहराते हुए दरवाजा पर धमकी दे रहा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष साठी के द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए पुलिस बल के साथ मुखिया के गाँव मुसहरवा पहुँची जहाँ पर पुलिस को देखते ही दोनों अपराधकर्मी पुलिस पर फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षार्थ जबाबी कारवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई जिसमें कुख्यात अपराधकर्मी भुतनाथ चौबे उर्फ भास्कर चौबे के जाँघ में गोली लग गई जिससे वह जख्मी हो गया जिसे एक देशी कट्टा एवं दो कारतुस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। उसके साथ के अपराधी निर्भय गिरि को भी एक देशी कट्टा एवं दो जिन्दा कारतुस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा जवाबी कारवाई के क्रम में कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं जिनका ईलाज स्थानीय पी०एच०सी० चनपटिया में हो रहा है। इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार किये गए अपराध कर्मी में भास्कर चौबे उर्फ भुतनाथ चौबे उम्र 25 वर्ष पे० रमेन्द्र चौबे तथा निर्भय गिरि उम्र 25 वर्ष पे० झापस गिरि, दोनो सा०-परोराहा, थान-साठी, जिला-पश्चिम चम्पारण के निवासी बताये गए हैं। भूतनाथ उर्फ भाष्कर पर बलथर थाना काण्ड सं0-50/15, दिनांक-05.06.2015, धारा-393 भा०द० वि०,  शिकारपुर थाना काण्ड सं0-629/21 दिनांक-10.11.2021 धारा-394 भा० द० वि०, साठी थाना काण्ड सं0-171/23 दिनांक-28.07.2021धारा-341/342/323/307/379/504/34, भा०द०वि०, चनपटिया थाना काण्ड सं0-701/23

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