बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी तेज है। राज्य के 46 मतदाना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरु होगी। मतगणना को लेकर पटना डीएम ने सख्त आदेश जारी किया है। दरअसल, पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों की मतगणना 14 नवंबर को एएन कॉलेज, पटना में की जाएगी। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा और विधि-व्यवस्था संबंधी निर्देश जारी किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इसी अवधि को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी, पटना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत मतगणना की तिथि से लेकर आचार संहिता की समाप्ति तक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन द्वारा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई गतिविधि करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी प्रकार के विजय जुलूस, सभा, धरना या प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। अनुमति की शर्तों के विपरीत कोई भी गतिविधि करने पर संबंधित व्यक्ति या दल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि कानून-व्यवस्था संधारण में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पटना डीएम की ओर से सोशल मीडिया पर ट्विट कर इसकी जानकारी दी गई है।
