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बिजली कंपनी ने बदली ट्रांसफार्मर समस्याओं का हुआ निदान

अरुण मिश्र, ब्यूरो प्रमुख,
गोपालगंज, लोक शिकायत के निर्देश पर बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर बदल दिया है। जिससे आमलोगों के समस्याओं का समाधान हो गया है।शहर के सरेया वार्ड संख्या-5, एन.एच. 27 के पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले  दीपक कुमार पिछले कई दिनों से ट्रांसफॉर्मर की खराबी और वोल्टेज में अनियमितता की समस्या से अत्यंत परेशान थे। उनके घर के कई विद्युत उपकरण भी खराब हो गए थे। उन्होंने कई बार  विद्युत कार्यालय में आवेदन देकर समस्या के समाधान की मांग की, परन्तु कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि अंततः निराश होकर  दीपक कुमार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत इस पीठ में परिवाद दायर किया।   दीपक कुमार द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोपालगंज ने त्वरित संज्ञान लिया और संबंधित लोक प्राधिकार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति, अवर प्रमंडल, गोपालगंज को निदेशित किया कि परिवाद का 14 दिनों के अंदर समाधान कर उपस्थित होकर बतावें। लोक प्राधिकार द्वारा उपस्थित होकर सूचित किया गया कि परिवादी की शिकायत के आलोक में उक्त स्थल पर पुराने 63 के.वी.ए. ट्रांसफॉर्मर को हटाकर 100 के.वी.ए. क्षमता का नया ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर दिया गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और समस्या का समाधान हो गया है। परिवादी को अब सुचारु विद्युत आपूर्ति मिल रही है और वोल्टेज की अनियमितता समाप्त हो गई है।दीपक कुमार ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि लोक शिकायत निवारण अधिनियम का सहारा न लिया होता तो शायद आज भी उनका यह कार्य लंबित रहता।
इस प्रकरण ने यह सिद्ध किया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 वास्तव में आम जनता को सशक्त बनाकर प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह “समस्या से समाधान तक” की एक सशक्त मिसाल है।
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