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आरोपी को बचाने की कोशिश न करे ममता सरकार,’ कलकत्ता HC ने शाहजहां शेख को तत्काल गिरफ्तार करने का दिया आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने मंगलवार को एक तरफ जहां अदालत की अनुमति के बावजूद पुलिस द्वारा रोके जाने पर नाराजगी जताते हुए बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और विधायक शंकर घोष को संदेशखाली जाने की अनुमती दे दी। दूसरी तरफ, मुख्य न्यायाधीश ने संदेशखली कांड के मुख्य आरोपित फरार तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को तत्काल गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया। अदालत ने इतने दिनों बाद भी अब तक शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर राज्य सरकार व पुलिस की भूमिका पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने इसी के साथ टिप्पणी की कि संदेशखाली में जो कुछ भी हो रहा है इस पूरी घटना के लिए शाहजहां शेख जिम्मेदार है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि देखते हैं शाहजहां शेख कितना ताकतवर है। इधर, अदालत की अनुमति के बाद सुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक शंकर घोष स्थानीय लोगों से मिलने संदेशखाली पहुंच गए हैं। वे वहां स्थानीय लोगों और पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले सुबह में पुलिस ने सुवेंदु व अन्य भाजपा नेताओं को संदेशखाली जाने से ये कहकर रोक दिया था कि इलाके में धारा 144 लागू है। इसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने ममता सरकार को झटका देते हुए बिना किसी पार्टी वर्कर के सुवेंदु और शंकर घोष को संदेशखाली जाने की अनुमती दे दी। सुवेंदु पार्टी के पांच विधायकों और नेताओं के साथ पीड़ितों से मिलने के लिए संदेशखाली जा रहे थे। उन्हें हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को संदेशखली जाने की इजाजत दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें पुलिस ने रोक दिया था। इसपर सुवेंदु ने कहा ममता सरकार और उनकी पुलिस कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है।

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