नई दिल्ली, 28 नवंबर
सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, अन्यथा हम इस पर विचार करते। कोर्ट ने बालाजी को नियमित जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।
कोर्ट ने 20 नवंबर को सेंथिल बालाजी को ताजा मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान बालाजी की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि याचिकाकर्ता कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में बालाजी की एमआरआई रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा था कि उन्हें स्ट्रोक हो सकता है। सेंथिल बालाजी ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
मद्रास हाई कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। बालाजी के खिलाफ तमिलनाडु राज्य परिवहन विभाग में बस कंडक्टरों की नियुक्ति के साथ-साथ ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मामला है। ये सभी नियुक्तियां 2011 और 2015 के बीच सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान की गईं।