2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने भाजपा सासंद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। बता दें मालेगांव विस्फोट मामले में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरोपी है। कोर्ट ने उन्हें सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा था। उनके वकील ने चिकित्सा आधार पर छूट के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालन ने उसे खारिज कर दिया और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। 29 सिंतबर 2008 की रात मालेगांव में एक बड़ा धमाका हुआ था। मोटर साइकिल में हुए इस बम धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इसमें 101 लोग घायल हुए थे। इस मामले की सुनवाई एक विशेष एनआईए कोर्ट में चल रही है। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि मैं पहले पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन पुलिस की कस्टडी में आई तो मेरी समस्या बढ़ती गई। कैंसर हुआ, रीढ़ की समस्या और न्यूरो की परेशानी हुई। इसका कारण कांग्रेस की सरकार और एटीएस की प्रताड़ना है। गौरतलब है कि पिछले साल मालेगांव विस्फोट मामले में बयान दर्ज के दौरान भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर सवालों के जवाब देते हुए भावुक हो गई थी। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) अदालत उनके बयानों को दर्ज कर रहा था। ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मामले में प्रज्ञा ठाकुर समेत छह आरोपियों के बयान दर्ज करना शुरु किए था। इस दौरान उन्हें कही कठिन सवालों से गुजरना पड़ा। घायलों का इलाज करने और शव परीक्षण करने वाले डॉक्टरों की गवाही से जुड़े करीब 60 सवाल आरोपियों से पूछे गए थे। इसके बाद भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर भावुक हो गई।