ePaper

वाणिज्य प्रबन्धक कार्यालय के प्रगति कक्ष में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया

गोरखपुर, 13 मई, 2024:  महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे सुश्री सौम्या माथुर के दिशा-निर्देश एवं प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक, श्री मनोज कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर रेलवे में क्षतिपूर्ति के फर्जी केसों की उत्पत्ति एवं भुगतान पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक कार्यालय के प्रगति कक्ष में 09, 10 एवं 13 मई, 2024 तक किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत तीनों मंडलों (लखनऊ, वाराणसी एवं इज्जतनगर) के मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, सहायक वाणिज्य प्रबन्धक एवं यातायात निरीक्षकों एवं वाणिज्य निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम के तीसरे एवं अंतिम दिन कार्यक्रम का सम्पादन मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/दावा श्री धीरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया।
 मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/दावा श्री धीरेन्द्र कुमार ने प्रशिक्षण के दौरान अनपेक्षित घटनाओं से संबंधित रजिस्टर/प्रपत्र का रख-रखाव, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123 सी. के तहत अनपेक्षित घटना, धारा 124-ए. के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान, स्टेशन अधीक्षक, ट्रेन मैनेजर, लोको पायलेट, ट्रेन कंडेक्टर एवं चल टिकट निरीक्षकों के कार्य तथा उन्हें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षित होने वाले मंडल वाणिज्य प्रबन्धक/सहायक वाणिज्य प्रबन्धक, यातायात निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षकगण, मंडलों के अन्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रशिक्षण से अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में रजिस्टर/प्रपत्रों का रख-रखाव समुचित ढंग से हो पायेगा तथा फर्जी केस की उत्पत्ति पर नियंत्रण एवं क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की राशि पर भी अंकुश लगेगा।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंडल एवं मुख्यालय के 100 से अधिक रेलकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/पी.एम., वरिष्ठ वाणिज्य प्रबन्धक/दावा, सहायक वाणिज्य प्रबन्धक/कोर्ट एवं मुख्य विधि सहायकों द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
Instagram
WhatsApp