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11 दिसंबर को पूरा हो रहा SIR का दूसरा चरण, ड्राफ्ट लिस्ट में ना हो आपका, तो ऐसे जुड़वाएं

उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 9 राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. जिसका आखिरी दिन कल यानी गुरुवार को है. एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया खत्म होने के बाद 16 दिसंबर, 2025 यानी मंगलवार को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की जाएगी. अगर ड्राफ्ट सूची में आपका नाम ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि हम यहां आपको कुछ आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं. जिन्हें फॉलो कर आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे. उसके बाद फाइनल मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो जाएगा. सबसे पहले जानते हैं 16 दिसंबर को मतदाता सूची ड्राफ्ट सूची के जारी होने के बाद आप अपना नाम उसमें कैसे देख सकते हैं. ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in जाएं. यहां अपना जिला और अपना विधानसभा केंद्र चुनें. उसके बाद अपना नाम दर्ज कर सर्च करें. इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से अपना नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में खोजना चाहते हैं तो आप अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं. चुनाव आयोग बीएलओ को वोटर ड्राफ्ट लिस्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराएगा. इस तरह से आप ऑफलाइन माध्यम से भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम सर्च कर सकते हैं. अब अगर आपका नाम वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हो तो आप परेशान ना हों. इसके लिए चुनाव आयोग ने दावा और शिकायत के लिए एक महीने का समय दिया है. आप अपना दावा और शिकायत के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज यानी जुड़वा सकते हैं. एसआईआर के बाद अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम ना हो तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा. जिसके जरिए आप नया नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह फॉर्म आपको ऑनलाइन NVSP पोर्टल, NVSP ऐप या ऑफलाइन बीएलओ के जरिए जमा किया जा सकता है. फॉर्म 6 का आवेदन जमा करने के बाद अपने आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई अन्य वैध पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकार/PSU द्वारा जारी) सहित चुनाव आयोग की ओर से मान्य 12 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज आपको जमा करना होगा. अगर आप साल 1987 से 2003 के बीच पैदा हुए हैं तो जन्मस्थान और माता-पिता के दस्तावेज की आपसे मांग की जा सकती है. इसके साथ ही ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होने के बाद चुनाव आयोग अलग-अलग इलाकों में मतदाता जागरूकता शिविर भी लगाएगा. ये प्रखंड, पंचायत और निगर निकायों में लगाए जाएंगे. इन शिविरों में जाकर भी आप अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं. समयसीमा के भीतर जमा कर आवेदन बता दें कि चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 14 फरवरी को करेगा. इससे पहले चुनाव आयोग ने एक माह तक दावा और शिकायत का समय दिया है. इस एक महीने के भीतर ही आपोक आवेदन करना होगा. अगर आप ऑनलाइन अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या आपको परेशानी आ रही है तो आप अपने इलाके के बीएलओ  से भी मदद ले सकते हैं. जबकि दिव्यांग और वृद्ध-बुजुर्ग मतदाताओं के लिए बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म इकट्ठा करेंगे.

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