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केंद्रीय विद्यालय में दाख‍िले के लिए दूसरे राज्य से बना ईडब्ल्यूएस आय प्रमाणपत्र भी मान्य होगा

पटना संवाददाता- हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय विद्यालय (केवी) में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत एडमिशन के लिए आय प्रमाण उचित प्राधिकारी द्वारा जारी होना जरूरी है. न कि उस राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाए जहां स्कूल स्थित है. देश के हर राज्य और शहर में केंद्रीय विद्यालय हैं. इन स्कूलों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाता है. इन स्कूलों में ईडब्ल्यूएस दाख‍िले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि इस स्कूल का छात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है या नहीं यह केंद्रीय विद्यालय संगठन ही तय करेगा. फैसले में यह भी बताया गया है कि केवीएस ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत किसी छात्र को इस आधार पर एडमिशन से इनकार नहीं कर सकता कि आय प्रमाण पत्र किसी अन्य राज्य से प्राप्त किया गया है, न कि दिल्ली सरकार से. यानी एडमिशन के लिए जरूरी नहीं है कि छात्र के पिता का इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार द्वारा ही प्राप्त होना चाहिए. जस्ट‍िस अनूप जयराम भंभानी ने कहा, केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद वेरीफाई किए जाएंगे, जिसका सर्टीफिकेट राज्य में तहसीलदार के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आने वाला हर छात्र पूरे देश में किसी भी केवी स्कूल में दाखिला ले सकता है. उम्मीदवार के पास बस उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए. यह जरूरी नहीं कि वह किस राज्य से बना हुआ है.

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