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अरविंद केजरीवाल को झटका, हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर रोक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट में सुनवाई तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई है. एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि आदेश 8 बजे पारित किया गया था और अभी तक अपलोड नहीं किया गया है. उन्होंने कोर्ट से जमानत पर रोक लगाने की मांग की है. प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने संकेत दिया कि उसे अभी तक फाइल नहीं मिली है. इसमें कहा गया है कि फाइल कोर्ट के सामने आने पर राजू बहस कर सकते हैं. कोर्ट ने घोषणा की कि निचली अदालत का आदेश तब तक स्थगित रहेगा जब तक हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता. दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की तत्काल सुनवाई की याचिका स्वीकार कर ली है. दिल्ली HC का कहना है कि मामले से जुड़ी फाइल 10-15 मिनट में बेंच के सामने आ जाएगी. ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है और शर्तें अज्ञात हैं.एएसजी राजू ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी बताया कि जांच एजेंसी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया है. एएसजी एसवी राजू ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. इस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी. कुछ ही मिनटों में शुरू होगी सुनवाई.

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