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हाथरस बिटिया प्रकरण: हाईकोर्ट में आवास दिए जाने पर सुनवाई 24 फरवरी को

हाथरस24फरवरी आरिफ खान। मृतक बिटिया के भाई ने बताया कि लंबे समय से नोएडा और गाजियाबाद में आवास दिलाने की मांग चल रही है। हर बार तारीख से पूर्व पत्र भेजकर कासगंज, एटा, अलीगढ़ में आवास दिए जाने की बात कही जाती है, लेकिन आवास नहीं मिला है। हाथरस के बिटिया प्रकरण में 24 फरवरी को लखनऊ हाईकोर्ट में आवास मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई से पूर्व शासन की ओर से बंद लिफाफे में आवास संबंधी पत्र बिटिया के परिजनों को दिया गया। 23 फरवरी को जिला समाज कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार व एसएचओ ने यह पत्र बिटिया के गांव पहुंचकर परिजनों को रिसीव कराया। मृतक बिटिया के भाई ने बताया कि लंबे समय से नोएडा और गाजियाबाद में आवास दिलाने की मांग चल रही है। इस मामले में हाईकोर्ट लखनऊ में मामला विचाराधीन है। शासन आवास देने में टालमटोल कर रहा है। हर बार तारीख से पूर्व पत्र भेजकर कासगंज, एटा, अलीगढ़ में आवास दिए जाने की बात कही जाती है, लेकिन आवास नहीं मिला है। उल्टा उनके पैतृक मकान को भी लिया जा सकता है। 23 फरवरी को जिला समाज कल्याण अधिकारी सरिता सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम गांव में बिटिया के घर पहुंची और शासन की ओर से आए पत्र को रिसीव कराया। डीएम राहुल पांडेय ने बताया कि शासन से एक पत्र आया था, उसे परिवार वालों को रिसीव कराया गया है।
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