बेगूसराय(कौनैन अली):जिला पदाधिकारी -सह- जिला सडक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष तुषार सिंगला के अध्यक्षता में कारगिल विजय सभा भवन में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक हिट एण्ड रन/नन हिट एण्ड रन एवं विद्यालय वाहन समिति की त्रैमासिक बैठक सम्पन्न हुई।जिसमें जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा दिये गये महत्त्वपूर्ण निदेश :-
सड़क सुरक्षा से संबंधित को लेकर जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने कहा कि NHAI के द्वारा एन.एच-31 सड़क के हो रहे निर्माण, बन रहे आर.ओ.बी. मुख्य सड़कों पर लाईट, NHAI द्वारा बना रहे नाला तथा सड़क सुरक्षा के तहत कराये जाने वाले सुरक्षात्मक कार्यों का शीघ्र स्थल निरीक्षण किया जायेगा।साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल 49 ब्लैक स्पॉट/दुर्घटना प्रबंध क्षेत्र के समीप रम्बल स्ट्रीप, साईनेजेज, रोड लाईनिंग, जेब्रा क्रासिंग, हाईमास्क लाईट आदि का अनिवार्य रूप से 15 दिनों के अन्दर सम्पन्न काराने का भी निदेश दिया गया, ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाया जा सके।
हिट एण्ड रन मामले में दिनांक-01.04.2022 के बाद से अज्ञात वाहन द्वारा हुए सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को दो लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पचास हजार रूपये दिया जाता है। साथ हीं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा सभी थानाध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि दुर्घटना के पश्चात् मृत व्यक्ति के आश्रितों से समन्वय कर आवेदन प्राप्त करे ताकि शत्प्रतिशत मुआवजा का भुगतान किया जा सके।नन हिट एण्ड रन मामले में दुर्घटना के पश्चात् वाहन पकड़े जाने पर उसका भुगतान मोटरवाहन दावा न्यायाधिकारण, मुंगेर द्वारा किया जायेगा। ऐसे मामले में IRAD एवं EDAR पर थाना स्तर से प्रविष्टि करने के पश्चात् ही मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया होती है। जिला पदाधिकारी द्वारा पुलिस उपाधीक्षक को निदेश दिया गया कि बछवाड़ा, बरौनी, चेरिया बरियारपुर, मुफसिल, साहेबपुर कमाल थानों में कैम्प लगाकर नन हिट एण्ड रन से संबंधित मामलों iRAD/EDAR पर प्रविष्टि कराना शीघ्र सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं जिला परिवहन कार्यालय बेगूसराय को मोटरयान निरीक्षक एवं डी. आर.एम एन.आई.सी. बेगूसराय समन्वय करने हेतु निदेशित करेगे।