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तिहरे हत्याकांड के अभियुक्तों को नए कानून के तहत् आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई

सारण:6 सितम्बर

सारण जिला के रसुलपुर थाना में दर्ज कांड सं0-133/24 दिनांक-17.07.2024, धारा-103(1)/109 (1)/329 (4)/3(5) बी०एन०एस० (तिहरे हत्याकांड) के अभियुक्तों को नए कानून बी०एन०एस० के तहत् आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। नए आपराधिक कानून के अन्तर्गत यह राज्य में गंभीर कांडों में पहली सजा है।

इस हत्याकांड के अनुसंधान और ट्रॉयल (विचारण) से जुड़े सभी व्यक्तियों के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जिस कारण इस तरह के जघन्य घटनाओं में त्वरित अनुसंधान एवं विचारण के परिणामस्वरूप 50 दिनों के अन्दर ही अभियुक्तों को सजा दिलायी जा सकी। इस कांड के त्वरित विचारण में सहयोग देने वाले पुलिस, फॉरेंसिक एवं अभियोजन टीम से जुड़े पदाधिकारियों को पुलिस महानिदेशक, बिहार के द्वारा प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इन पदाधिकारियों के नाम हैं:-

1. डॉ. कुमार आशीष, भा०पु० से०पुलिस अधीक्षक, सारण

2. श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सारण 3. श्री राजकुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-2, सारण।

4. पु०नि० राकेश कुमार सिंह, प्रभारी अभियोजन कोषांग, पुलिस कार्या०, सारण

5. पु०अ०नि० रविन्द्र कुमार, अनुसंधानकर्ता, रसुलपुर थाना, सारण एवं

6. सुश्री रत्ना राभा, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, सारण

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