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दिशा सालियान मौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जांच का दिया आदेश

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को एफआईआर दर्ज करने और पूरी निष्पक्षता के साथ मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया है. दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत को हत्या बताते हुए मामले में FIR दर्ज करने और CBI से जांच कराने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले पर सुनवाई 28 अगस्त को ही पूरी हो गई थी. शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसवी कोटवाल और आरआर भोंसले ने दिशा की मौत की जांच हत्या के रूप में करने की मांग वाली उनके पिता सतीश सालियन की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उनके वकील नीलेश ओझा के माध्यम से यह तर्क दिया गया था कि इसमें संदिग्ध परिस्थितियां शामिल थीं. पिता ने मौत को संदिग्ध बताया था. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद दिशा के पिता ने कोर्ट का आभार व्यक्त किया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है, ‘किसी को भी आरोपी न बनाया जाए, सिर्फ बयान दर्ज किया जाए. जांच के बाद सही निष्कर्ष निकालें, फिर चार्जशीट दाखिल करें’. अब मामले की जांच नए सिरे CBI करेगी और मौत से जुड़े उन पहलुओं की पड़ताल की जाएगी, जिन पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं. सतीश सालियान ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई थी. इसी आधार पर उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए और एक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो. उन्होंने जांच के लिए CBI की मांग की थी. दरअसल दिशा सालियान 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. शुरुआती जांच के बाद मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मानते हुए एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की थी. हालांकि दिशा का परिवार पुलिस के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हुआ. दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं.

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