बदायूँ 11 सितंबर अंकुर।आयुक्त,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ एवं जिलाधिकारी बदायूँ के आदेश एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) सी०एल० यादव के निर्देश के क्रम में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण में वृद्धि हेतु उद्योग व्यापार मण्डल के सहयोग से 11.09.2024 को नन्नूमल जैन इण्टर कालेज बिल्सी तहसील बिल्सी जनपद बदायूँ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प में 63 खाद्य कारोबार कर्ताओं ने खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण हेतु आवेदन किया है।समस्त खाद्य काराबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है, निर्गत करा ले अन्यथा की स्थिति में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण में वृद्धि हेतु आयोजित कैम्प में सहायक आयुक्त (खाद्य) सी०एल० यादव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामपाल सिंह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण शहाबुद्दीन दोस्त, आजाद कुमार एवं खुशीराम उपस्थित रहें।
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