महुआ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यायालय से आदेश पारित होने के करीब 12 वर्ष बाद भी बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं होने का मामला सामने आया है। महुआ के चकसेख निजाम निवासी यदुवीर कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री समेत संबंधित वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर बकाया राशि का भुगतान कराने की मांग की है। आवेदन के अनुसार, अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ के न्यायालय में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मामले में 20 अप्रैल 2014 को आदेश पारित किया गया था। आदेश में 9 लाख 76 हजार 800 रुपये की राशि की वसूली कर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।बताया गया है कि मामले में श्रम अधीक्षक, वैशाली के कार्यालय से बकाया राशि की वसूली के लिए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के न्यायालय में नीलाम वाद दायर करने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद लंबे समय बाद भी मजदूर को बकाया मजदूरी नहीं मिल सकी है। यदुवीर कुमार सिंह ने आवेदन में कहा है कि वह गरीब मजदूर हैं और बकाया राशि नहीं मिलने के कारण उनका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने नियमानुसार 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान कराने की मांग की है।
